कोर्ट परिसर में बीडीसी सदस्य गोली मारकर हत्या के 4 आरोपीयो को जिला न्यायालय ने दिया दोषी करार
नैनीताल l रामनगर कोर्ट का बहुचर्चित वीरेंद्र मनराल उर्फ वीरू हत्या कांड जो बीडीसी सदस्य भी थे जिसेे आरोपियों द्वारा न्यायालय परिसर के गेट के पास गोली मारकर अंजाम दिया गया था मामले में चारो हत्यारोपीयो अभियुक्तों को न्यायालय ने धारा 302 हत्या व आपराधिक षड़यंत्र 120 बी रचने का दोषी करार दिया है। जानकारी के अनुसार 1.9.2018 को रामनगर परिसर में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था जिसमे तीन आरोपियों क्रमशः अभियुक्त देवेंद्र सिंह उर्फ बाऊ दर्शन सिंह व गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी सहित संजय कांडपाल को जिला जज सुजाता सिंह ने दोषी करार दिया है।
मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने ठोस पैरवी करते हुवे 19 गवाहों सहित कॉल डिटेल व डी एन ए रिपोर्ट भी सबूत के तौर पर पेश किये।
फैसला फिलहाल सुरक्षित कर लिया गया है जिसे दोपहर बाद सुनाया जायेगा।
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