भीमताल स्थित मैसर्स तड़ागी फीलिंग स्टेशन पम्प का निरीक्षण करते क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुरेन्द्र सिंह बिष्टपेट्रोल पंप में अनियमितता पाए जाने पर पंप संचालक पर आरोपित किया गया ₹ 10000.00 का अर्थदण्ड

नैनीताल । उच्चाधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुरेन्द्र सिंह बिष्ट ने पूर्ति निरीक्षक संजय बिष्ट के साथ भीमताल स्थित मैसर्स तड़ागी फीलिंग स्टेशन पम्प का निरीक्षण पम्प के प्रबंधक जोगिंदर सिंह की उपस्थिति में किया गया । उच्चाधिकारियों को शिकायत प्राप्त हुई थी कि पंप में ईधन उपलब्ध होने के बाद भी पंप में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा आमजनता को पंप में तेल न होने की जानकारी दी जा रही है । इस संबंध में प्रबंधक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि सायं 4.30 से 5.00 बजे के बीच में अचानक ऑटोमेशन में तकनीकी ख़राबी आने के कारण तेल की सेल बाधित हो गई, इसी बीच पेट्रोल पंप में गाड़ियाँ तेल लेने आई जिसमें पंप के कर्मचारियों द्वारा गलती से कह दिया गया कि पंप में अभी तेल नहीं है । निरीक्षण के दौरान यद्यपि मौके पर ईधन की आपूर्ति सुचारू रूप से पाई गई और स्टॉक रजिस्टर के अनुसार ईधन पंप में उपलब्ध पाया गया परंतु आम जनता को पंप से निःशुल्क दी जाने वाली पेयजल की सुविधा और फर्स्ट ऐड बॉक्स पंप में उपलब्ध नहीं पाया गया इसके अलावा पंप में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा आमजनता को दी गई गलत जानकारी के लिए और बरती गई अनियमितता के लिए पंप संचालक को भविष्य के लिए सचेत करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल आयल और लाइट डीजल आयल (संभरण बनाये रखना और वितरण) आदेश 1981 और पेट्रोलियम रूल्स तथा मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन्स 2024 का उल्लंघन किए जाने पर रुपया 10000.00 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है ।










