हरिद्वार उत्तरकाशी व उधम सिंह नगर मैं कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली का गठन

नैनीताल l उत्तराखण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य आर. के. खुल्बे ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं कार्यकारी अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड राज्य के तीन जनपदों हरिद्वार, उधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (लीगल एड डिफेन्स काउन्सल सिस्टम) का गठन किया गया है।

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विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य द्वारा यह भी बताया है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के कार्यालय के तर्ज पर कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली का एक कार्यालय जिला न्यायालय परिसर में स्थापित किया गया है, जोकि जनपद के अभियुक्त/बचाव पक्ष के सभी कानूनी सहायता कार्यो को देखेगा। उक्त प्रणाली का उददेश्य मुख्य कानूनी सहायता रक्षा परामर्शक (चीफ लीगल एड डिफंेस काउन्सल) एवं सहायता कानूनी सहायता रक्षा परामर्शक (असिस्टंेट लीगल एड डिफेंस काउन्सल) के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को फौजदारी मामलों में न्यायालय में गुणवत्ता युक्त एवं योग्य कानूनी सहायता प्रदान करवाया जाना है। पूर्व में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर परामर्श प्रणाली जिला न्यायालय परिसर देहरादून में स्थापित है।

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