माल रोड में हॉर्न बजाने पर भरना होगा जुर्माना

नैनीताल । नैनीताल नगर की माल रोड में 1 अगस्त से हॉर्न नहीं बजेगा, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व नगर पालिका द्वारा इसके लिए इन दिनों व्यापक तैयारियां की जा रही है । जिलाधिकारी द्वारा लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं आयुक्त द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि कोई वाहन चालक माल रोड में हार्न बजाते हुए दिखा तो उसका ₹1000 का चालान पुलिस द्वारा किया जाएगा। हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा इन दिनों व्यापक तैयारियां की जा रही है जिला प्रशासन वह नगर पालिका द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में होर्डिंग भी लगा ये जा रहे हैं लोगों से अपील की जा रही है कि वह तल्लीताल से मल्लीताल रिकशा स्टैंड तक हॉर्न का प्रयोग नहीं करें । जिलाधिकारी ने आरटी ओ विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि वह सभी टैक्सी यूनियन से इस संबंध में वार्ता कर उन्हें जानकारी दें । उन्होंने कहा कि नगर का प्रदूषण कम हो तथा यहां आए हुए पर्यटक नगर के शांत वातावरण में घूम सके इसके लिए यह कार्रवाई की जा रही है । गुरुवार को उप जिलाधिकारी नवाजिश खालिक ने तल्लीताल मैं लेके ब्रिज के कर्मचारियों से वार्ता कर कहा कि वह भी वाहन चालकों को जानकारी दें कि माल रोड में एक अगस्त से हॉर्न बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है । उन्होंने टैक्सी चालक ऑन से भी वार्ता की ।