नगर पालिका क्षेत्र में कुत्ता पालने से पहले बना लें लाइसेंस। लाइसेंस नहीं होने पर एक हजार से पांच हजार का चालान
नैनीताल। नगर पालिका ने शहर में कुत्ते पालने वालों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। एक ओर कुत्ते पालने के लिए लाइसेंस की राशि बढ़ाकर 500 की गई है। तो वहीं कुत्ते पालने वालों द्वारा लाइसेंस नहीं बनाने पर एक हजार से पांच हजार तक की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि नैनीताल नगर में लगभग 300 लोगों ने कुत्ते पाले हैं। लेकिन प्रतिवर्ष मात्र 25 से 30 लोग ही पालिका से कुत्ते पालने का लाइसेंस बनाते हैं। पालिका कर्मियों द्वारा बीते वर्ष दिसम्बर में घर घर जाकर लोगों से अपील करने के बाद भी 95 लोगों ने ही लाइसेंस बनवाया था। जबकि तब लायसेंस शुल्क मात्र 100 रुपये था। लेकिन बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद अब कुत्ते पालने के लिए बनने वाले लाइसेंस का शुल्क बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर किसी घर में बिना लाइसेंस के कुत्ते पाए गए तो स्वामी के खिलाफ एक हजार रुपये की चालानी करवाई की जाएगी। वहीं दूसरी बार बिना लाइसेंस घर में कुत्ता पाए जाने पर पांच हजार का चालान किया जाएगा। इस निर्देश के बाद मात्र दो सप्ताह में 11 लोगों ने अब तक पालिका से लाइसेंस बना लिए हैं।
ईओ आलोक उनियाल ने बताया कि जल्द ही पालिका की ओर से शहर में सर्वे कराया जाएगा। यदि बिना लाइसेंस घरों में कुत्ते पाले गए होंगे तो चलानी कार्रवाई होगी। कहा कि जल्द से जल्द लोग कुत्ते पालने के लिए पालिका से लाइसेंस बनवा लें।











