नैनीताल पुलिस की बड़ी कार्यवाही, फर्जी उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी धारण करने वाले को काठगोदाम पुलिस ने गिरफ्तार कर किया बेनकाब

नैनीताल l 5 जनवरी को थाना काठगोदाम में एक व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी धारण कर एक घर में घुसने का मामला* सामने आया, जिसमें उसने घर के मालिक और उनके परिवार के सदस्यों के साथ गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी दी। घटना का विवरण कैलाश चन्द्र पाण्डे, निवासी कृष्णा बिहार कालोनी, काठगोदाम ने शिकायत दी कि एक व्यक्ति पिछले एक वर्ष से उनके मकान में रात के समय आता-जाता रहा है। 5 जनवरी को उसी व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनकर उनके घर में घुसने का प्रयास किया और *मना करने पर वादी, उसकी पत्नी व पड़ौसी के साथ गाली गलौच, बदतमीजी और जान से मारने की धमकी दी। जांच और गिरफ्तारी-एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। मामले में प्रकाश चंद्र एसपी हल्द्वानी, नितिन लोहनी पुलिस उपाधीक्षक हल्द्वानी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष काठगोदाम दीपक बिष्ट के नेतृत्व में उ0नि0 कृपाल सिह दौराने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल की वर्दी धारण की थी, और वर्दी का रौब दिखाने लगा। आरोपी का नाम संजय कुमार पुत्र कली राम निवासी मायापुर, रूपपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर उ0प्र0 का निवासी है।
काठगोदाम पुलिस द्वारा फर्जी पुलिस से उसके पुलिस प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण अवधि, वर्तमान पोस्टिंग आदि की जानकारी ली गई तो संजय कुमार के हाथ पांव फूल गए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा।
संजय कुमार ने पुलिस से संबंधित जानकारी मांगने पर अपने झूठे दावों को स्वीकार किया और बताया कि वह एक एजेंसी में काम करता है। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी के पास जो वर्दी और परिचय पत्र था, वह पूरी तरह से फर्जी था।
मिर्जापुर थानाध्यक्ष से संपर्क करने पर यह पुष्टि हुई कि संजय कुमार का पुलिस से कोई संबंध नहीं है।
संजय कुमार के खिलाफ कूटरचित वर्दी और पहचान पत्र रखने, पुलिस के नाम पर धोखाधड़ी करने, और धमकी देने के आरोप में *गिरफ्तार कर* थाना काठगोदाम में FIR NO- 04/2025 धारा- 204/319(2)/336(3)/351(2)/352 BNS पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम मैं थानाध्यक्ष काठगोदाम दीपक सिंह बिष्ट SI कृपाल सिंह HC प्रताप गढ़िया HC श्याम सिंह राणा शामिल थे l

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