उत्तराखंड विधानसभा ने 21 फरवरी, 2025 को भूमि कानून (उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) में संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित होने पर मिष्ठान वितरित किया

नैनीताल l उत्तराखंड विधानसभा ने 21 फरवरी, 2025 को भूमि कानून (उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) में संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में भूमि की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त पर रोक लगाना और भूमि प्रबंधन को बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को प्रदेश में भूमि सुधारों की नींव बताते हुए कहा कि इससे भू-माफियाओं पर लगाम लगेगी और प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस उपलक्ष्य में रामसेवक सभा में मिष्ठान वितरण किया गया और आतिश बाजी की गयी जिसमें मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट, अरविंद सिंह पडियार,विक्रम सिंह रावत, सभासद गजाला कमाल, सभासद भगवत सिंह रावत, भूपेंद्र सिंह बिष्ट, मोहित लाल साह,आशीष बजाज,लाल सिंह बिष्ट,संतोष कुमार,मनोज कुमार,विकाश जोशी, शैलेन्द्र सिंह बिष्ट,कैलाश मिश्रा, विक्रम सिंह राठौर,गिरीश भट्ट, आशु बोरा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे l

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