हाईकोर्ट के नियमों के विरुद्ध रात को बैंड बजाना पड़ा महंगा, पुलिस ने की करवाई।

नैनीताल। तल्लीताल क्षेत्र में रात में बैंड बजाना बारात के मुखिया और बैंड स्वामी को भारी पड़ गया। रात को बैंड की आवाज से परेशान लोगों की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर दी।
जानकारी के अनुसार बुधवार डेरा रात 11 बजे धर्मशाला से सिटीजन होटल की ओर एक बारात निकल रही थी। इस दौरान बाराती बैंड के साथ धूम-धड़ाके से जा रहे थे। देर रात बैंड की आवाज से आसपास के लोग परेशान हो गए। जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस से शिकायत करते हुए शोरगुल बंद करने की गुहार लगाई। सूचना के बाद देर रात मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंड का शोरगुल बंद कराया। एसओ रोहिताश सिंह सागर ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार रात 10 बजे बाद शहर में कहीं भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित है। बारातियों व बैंड मास्टर द्वारा नियमों का उलंघन किया गया है। जिसके चलते बरेली बहेड़ी निवासी बैंड स्वामी रईस अहमद के खिलाफ पांच व बारात के मुखिया धोबीघाट तल्लीताल निवासी रोहित चौधरी के खिलाफ 10 हजार का चालान किया।