जनपद नैनीताल में निर्विवाद उत्तराधिकार प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की बड़ी पहल — 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 1120 मामलों का निपटारा

नैनीताल, 1 दिसंबर 2025, सूवि।

जनपद नैनीताल में भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 33-क के अंतर्गत निर्विवादित उत्तराधिकार के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के दिशा-निर्देशों के क्रम में संबंधित पटवारी/लेखपाल एवं कानूनगो द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से ग्राम चौपालों का आयोजन कर खतौनी का वाचन एवं विरासत नामांतरण के मामलों का निस्तारण किया जा रहा है।

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15 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 के बीच जनपद की सभी तहसीलों में कुल 1120 निर्विवाद उत्तराधिकार प्रकरण निस्तारित किए जा चुके हैं। तहसीलवार स्थिति इस प्रकार है—

हल्द्वानी : 240 मामले

नैनीताल : 219 मामले

धारी : 131 मामले

श्री कैची धाम : 92 मामले

कालाढूंगी : 167 मामले

बेतालघाट : 90 मामले

खनस्यू : 32 मामले

रामनगर : 106 मामले

लालकुआं : 43 मामले

जिलाधिकारी द्वारा जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे जनजागरण हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग चौपालों में पहुँचकर अपने निर्विवादित उत्तराधिकार के मामलों को मौके पर ही प्रस्तुत कर सकें, जिससे त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

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इसके साथ ही जिलाधिकारी ने आम जनमानस से अपील की है कि वे निर्धारित चौपाल स्थलों पर उपस्थित होकर विरासत नामांतरण से जुड़े अपने प्रकरण प्रस्तुत करें और इस सुविधाजनक एवं पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ उठाएँ।

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