नैनीताल जनपद में ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ नियम लागू, एंट्री प्वाइंट पर लगे प्रतिबंध संबंधी बोर्ड

नैनीताल । जनपद नैनीताल में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ नियम का प्रभावी क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) अरविंद पांडे द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी किया गया, जिसके बाद अब जिले के पेट्रोल पंपों पर इस नियम का पालन भी शुरू हो गया है।

प्रशासन के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ के जागरूकता बोर्ड लगाए गए हैं और बिना हेलमेट आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न देने के नियम का अनुपालन कराया जा रहा है। परिवहन विभाग और जिला प्रशासन लगातार इसकी निगरानी भी कर रहे हैं।

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इसके साथ ही नैनीताल जनपद के सभी प्रमुख एंट्री प्वाइंट पर टैक्सी एवं बाइक रेंटल के प्रतिबंध संबंधी सूचना बोर्ड भी स्थापित कर दिए गए हैं। इन बोर्डों के माध्यम से पर्यटकों और वाहन चालकों को जिले में लागू नियमों की पहले से जानकारी दी जा रही है, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

आरटीओ अरविंद पांडे द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि हाल के दिनों में दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में मृत्यु और गंभीर चोटों के मामलों में वृद्धि हुई है, जिनमें अधिकांश मामलों में हेलमेट न पहनना प्रमुख कारण पाया गया। इसी को देखते हुए सड़क सुरक्षा के हित में यह निर्णय लिया गया है।

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जिला प्रशासन का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और जनपद में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

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