आपराधिक गतिविधियों पर प्रशासन की सख्ती, कई के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, एक जिला बदर

नैनीताल । नैनीताल जनपद में आपराधिक गतिविधियों और कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कई आरोपितों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा विभिन्न मामलों में शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने तथा जिला बदर की कार्रवाई की गई है।

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार वसीम अहमद निवासी वार्ड-21 इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा पूर्व में आईपीसी की धारा 120-बी, 147, 148, 149, 3/4 लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम तथा यूएपीए एक्ट के प्रकरण में निरुद्ध रह चुका है। इसके अतिरिक्त मकसूद हुसैन निवासी थाना बनभूलपुरा, मुनव्वर अली निवासी लाइन नंबर-19 नई बस्ती बनभूलपुरा तथा कासिम खान निवासी वार्ड नंबर-3 आजाद नगर बनभूलपुरा के शस्त्र लाइसेंस भी जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार : 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा कल से होगा प्रारंभ, राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर-घर तक पहुंचाने के लिए जनपदभर में होंगे बहुउद्देशीय शिविर, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ने पर रहेगा विशेष फोकस

एक अन्य मामले में त्रिभुवन चंद निवासी पोस्ट ऑफिस के पीछे, थाना काठगोदाम पर आरोप है कि उन्होंने मद्यपान के दौरान अपनी 0.32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल से सार्वजनिक स्थान पर वाहन संख्या यूके04-3233 में बैठकर फायरिंग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने त्रिभुवन चंद का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

यह भी पढ़ें 👉  16 जुलाई से भीमताल में भव्यता के साथ मनाया जाएगा हरेला मेला : कैबिनेट मंत्री रामसिंह कैड़ा

वहीं हरप्रीत विज उर्फ बुंदा निवासी दुर्गा कॉलोनी गौजाजाली, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के कई मुकदमे दर्ज होने के चलते जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उसे छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने तथा शस्त्रों के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

Advertisement
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad