खाद्य सुरक्षा में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 10 प्रतिष्ठानों पर 2.10 लाख का जुर्माना

नैनीताल। त्योहारी सीजन में मिलावटी और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत सुनवाई के बाद 10 प्रतिष्ठानों पर कुल 2 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

अधिकारियों के अनुसार इन प्रतिष्ठानों पर विभाग को भ्रामक सूचना देने, अधोमानक दूध बेचने, एक्सपायरी डेट के बाद खाद्य सामग्री रखने, कालातीत मसालों से भोजन बनाने और गंदगी में खाद्य पदार्थ तैयार कर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के आरोप सिद्ध हुए हैं।

रामगढ़ के सीक्लूड रिसॉर्ट पर 50 हजार का सबसे बड़ा जुर्माना
जांच में सबसे बड़ी लापरवाही बोहराकोट मल्ला रामगढ़ स्थित मै. Seclude रेस्टोरेंट में मिली। यहां किचन में अत्यधिक गंदगी थी, फ्रिज में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन एक साथ रखा गया था और कालातीत मसाले, सॉस और सूजी से खाना बनाया जा रहा था। इस पर प्रबंधक रोहित सेठी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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वहीं, कैंचीधाम स्थित मै. चूल्हा द किचन में Catch Rajma, White Pepper, Paneer Masala सहित कई कालातीत मसालों का प्रयोग हो रहा था, इस पर संचालक शुभम भगत पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा। जलियागांव ऑवलाकोट के दूध विक्रेता नीरज जीना पर अधोमानक दूध बेचने पर 25 हजार, लामाचौड़ खास के द नाईन्स होटल के आकाश गुप्ता पर 20 हजार और बड़ा बाजार मल्लीताल के गुलाटी गिफ्ट हाउस के राजन गुलाटी पर भ्रामक सूचना और कालातीत अचार-बिस्किट रखने पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया।

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इसके अलावा Rackon Cafe, कुमाऊं झटका चिकन शॉप, शिवा रेस्टोरेंट सहित चार अन्य प्रतिष्ठानों पर 10 से 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। एडीएम ने सभी खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी है कि त्योहारों में गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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