फ्लैट्स में नमाज अदा करने की हाई कोर्ट से मिली अनुमति

नैनीताल। बक़रीद के मौके पर फ्लैट मैदान में नमाज की अनुमति दिए जाने को लेकर अंजुमन ए इस्लामिया के प्रार्थना पत्र का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है । न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद फ्लैट मैदान में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है ।यह याचिका अंजुमन ए इस्लामिया नैनीताल की ओर से दायर हुई थी ।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुबह 9 से 10 बजे तक होने वाली नमाज के दौरान शांति व सुरक्षा के इंतजाम करने के भी निर्देश पुलिस व स्थानीय प्रशासन को दिए हैं ।

  यहां बता दें कि प्रशासन ने विगत दिवस निर्देश दिया था कि ईद के मौके  डीएसए खेल मैदान में सार्वजनिक रूप से ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी।  मुस्लिम समुदाय के लोगों से मस्जिदों, घरों और निजी प्रतिष्ठानों में ही नमाज अदा करने की अपील की गई थी । जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी ।

यह भी पढ़ें 👉  डीएसए ने किया आगरा डायोसिस सचिव अमनदीप संधू का स्वागत

बीते रोज ईद की तैयारियों को लेकर मल्लीताल कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारियों ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से हर वर्ष की तरह डीएसए मैदान में सामूहिक नमाज आयोजित कराने की मांग रखी थी। इस पर एसडीएम ने संबंधित विभागों से एनओसी और अनुमति मिलने के बाद ही आयोजन की बात कही थी।
दिनभर मैदान में नमाज की अनुमति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। डीएसए महासचिव की ओर से पहले अनुमति दिए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में दूसरा आदेश जारी कर अनुमति निरस्त कर दी गई। इसके साथ ही अनुमति का निर्णय जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया।
मंगलवार को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिला प्रशासन डीएसए खेल मैदान में नमाज अथवा किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि ईद की नमाज मस्जिदों, घरों और निजी प्रतिष्ठानों में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जाएं।

Advertisement
यह भी पढ़ें 👉  अनुसूचित जाति–जनजाति शिक्षक एसोसिएशन, ब्लॉक इकाई भीमताल द्वारा प्रांतीय आह्वान एवं प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से 19 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार को प्रेषित किया गया।
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad