प्यार में फंसाया, कोल्डड्रिंक में बेहोश कर किया दुष्कर्म, अदालत ने खारिज की जमानत

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत में युवती को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क रखा कि नौ जनवरी 2022 को बागेश्वर की पीड़िता ने थाना मुखानी में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि वह हरिद्वार से नर्सिंग का कोर्स कर रही है। आरोपित चारू ने पहले तो अपने विश्वास में लेकर प्यार के झूठे जाल में फंसाया। कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जुलाई 2021 को अपने घर से हरिद्वार को जा रही थी , जब हल्द्वानी पहुंची तो आरोपित चारू जोशी हल्द्वानी रोडवेज में मिला और कहा कि मैं तुम्हें आज अपनी मां व घर वालों से मिलाऊंगा, मैंने तुम्हारे साथ शादी के लिए उनको मना दिया है। पीड़िता उसकी बातों का विश्वास कर उसके घर फ्रेन्ड्स कॉलोनी चली गयी तो तो घर में कोई भी नहीं था। पूछने पर चारू ने बताया कि परिवार वाले हॉस्पिटल गए हैं। उसके बाद उसने मैगी बनायी व कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसके बाद पीड़िता अपने होश खो बैठी और चारू पुत्र उमेश जोशी निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। मेरी वीडियो बनाई और इसके बाद वह बोलने लगा कि अगर मुझसे नहीं मिलेगी तो तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा। इसी आधार पर इसने मेरा कई बार शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने अदालत में 164 के बयान दर्ज कर बताया कि फेसबुक के माध्यम से मई 2021 में संपर्क हुआ था तथा उसने अपने को डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर बेस अस्पताल हल्द्वानी बताया था। संपर्क होने के पश्चात शादी करने की बात कही थी। जुलाई, 2021 में छुट्टी में अपने घर बागेश्वर गयी थी। अगस्त 2021 में जन्मदिन था तब उसने मुझे जबरदस्ती ब्लैक मेल कर हल्द्वानी बुलाया, कमरे में जाकर मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। जुलाई से अगस्त के दो बार उसके घर आयी, कई बार जबरदस्ती हमारे बीच शारीरिक संबंध बने, उसके बाद चारू अक्सर फोन पर धमकी देकर पैसा मांगता था

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