बिग ब्रेकिंग कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी
नैनीताल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी यूपीएस की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं l सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होना चाहिए। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60%। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रति माह। मुद्रास्फीति सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई राहत, जैसा कि सेवा कर्मचारियों के मामले में है ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान सेवा के प्रत्येक छह महीने पूरे होने पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।