जनपद के समस्त नागरिक, युवा जिन लोगों की आयु 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते है।

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नैनीताल l जनपद के समस्त नागरिक, युवा जिन लोगों की आयु 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी* उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीआर चौहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जिन लोगों की आयु 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है उन लोगो के फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली में प्रारूप-6 में दर्ज किये जायेंगे। उन्होंने कहा इसके साथ ही मतदाता सूची में प्रारूप-7 के द्वारा मृत, शिफ्ट मतदाताओं को हटाना, प्रारूप- 8 के द्वारा मतदाता सूची मे अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व व खो गये पहचान पत्रों को पुनः बनाया जा सकता है तथा प्रारूप-6क द्वारा प्रवासी एनआरआई अपना पासपोर्ट में अंकित पते पर मतदाता सूची मे दर्ज करा सकते है साथ ही प्रारूप-6ख द्वारा मतदाता अपने आधार को मतदाता सूची से लिंक करा सकते हैं। श्री चौहान ने बताया कि सभी प्रपत्र तहसील व जिला निर्वाचन कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके साथ ही विभागीय बेबसाईट www.voters.portal.cci.gov.in, तथा voter Helpline App को स्मार्ट फोन के गुगल के माध्यम से डाउन लोड कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते,साथ ही किसी भी प्रकार की जानकारी/शिकायत/सुझाव हेतु कार्यालय के टोल फ्री न0 05942-1950 अथवा 05942-235284 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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