सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के द्वारा लागू 45 दिनों के भीतर भुगतान करने के वित्त वर्ष 2023-24 में लागू प्रावधान पर वित्त मंत्री और मंत्रालय द्वारा आगामी जुलाई में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में बदलाव लाने तथा राहत देने के वक्तव्य का स्वागत।

नैनीताल l माँ नयना देवी नैनीताल व्यापार मण्डल सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-2024 में लागू नियम जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर कंपनियों को देय राशि पर कर का भुगतान करना होगा। इस प्रावधान में बदलाव तथा राहत देने के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारमण तथा मंत्रालय द्वारा दिये गये वक्तव्य तथा यह की आने वाले केंद्रीय बजट जो की आगामी 23 जुलाई को संसद में पेश होना है उसमें पुरानी प्रणाली पर या इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स से जो बात कर यथा संभव राहत हो सकेगा किए जाने का स्वागत करता है। इस संबंध में माँ नयना देवी नैनीताल व्यापार मंडल द्वारा बीते फ़रवरी में एक प्रेस में कई व्यापारियों सहित वार्ता में कड़ा विरोध तथा तुरंत ही बदलाव की बात कही थी।माँ नयना देवी नैनीताल करता है की आने वाले केंद्रीय बजट में इस पर बदलाव हो जाएगा। साथ ही एक पत्र भी इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को तुरंत ही माँ नयना देवी नैनीताल व्यापार मंडल द्वारा भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है की पहाड़ के संबंध में जहां की सीजनल व्यपार तथा पर्यटन से जुड़ा व्यवसाय ही होता है उस प्रवेश इस प्रावधान का बदला जाना अतिव्यशक हो जाता है, इस बात का व्यापार मंडल द्वारा लिखे जाने वाले पत्र में भी विशेष उल्लेख किया जायेगा।

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