सहस्त्रधारा सड़क चौड़ीकरण में कटने वाले 2057 पेड़ो के कटान पर कोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल::::::: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों के प्रस्तावित कटान मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने पेड़ो के कटान पर रोक लगाते हुए सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 जून की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि देहरादून निवासी और समाज सेवी आशीष गर्ग ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है देहरादून जोगिवाला से ख़िरसाली चौक होते हुए सहस्त्र्धारा मार्ग के प्रस्तावित चौड़करण के लिए 2057 पेड़ों का कटान किया जाना है। देहरादून घाटी और शहर पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है और हर जगह हीट आयलंड विकसित हो रहे हैं। तापमान में बढ़ोत्तरी भी देखी जा रही है। एक ओर, सहस्त्र्धारा अपने शीतल जल और पर्यावरण के लिए जाना जाता है, दूसरी ओर, इस प्रस्तावित कटान से पूरा सहस्त्र्धारा तक का रास्ता बिलकुल उजाड़ और बंजर हो जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  नेशनल रिकार्ड तोडने वाली धिनिधी को भाया स्विमिंग पूल, कहा उत्तराखंड में मिली ओल्मपिक की बराबरी की सुविधाएं

Advertisement
Advertisement