कार्यकाल पूरा कर चुके बार एसोसिएशन को कराने होंगे चुनाव
नैनीताल। राज्य की तमाम तहसील, जिला तथा हाईकोर्ट बार एशोसिएशन पदाधिकारी कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पदों पर जमे हैं। चुनाव से कतरा रही बार एसोसिएशन को लेकर अब उत्तराखंड बार काउंसिल ने सख्त रवैया अपनाया है और सभी एशोसिएशन को पत्र जारी किया है। बार काउंसिल चेयरमैन मनमोहन लाम्बा की ओर से राज्य की सभी बार एसोसिएशन को पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा है कि जिन बार एसोसिएशन के चुनाव वर्तमान तक नहीं हो पाये हैं , वह शीघ्र अपनी बार एसोसिएशन के संविधान तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के नियमानुसार चुनाव कार्यक्रम तथा मतदाता सूची का प्रेषण इस कार्यालय को प्रेषित कर चुनाव करवाना सुनिश्चित करें। बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव हेतु चुनाव की तिथि से एक माह पहले मतदाता सूची एवं चुनाव कार्यक्रम का प्रेषण बार काउंसिल को किया जाना आवश्यक है। जिससे कि मतदाता सूची का निरीक्षण कर आवश्यक संसोधन एवं सत्यापन किया जा सके तथा पर्यवेक्षक नियुक्त किये जा सकें। जिन बार एसोसिएशन के चुनाव वर्तमान तक नहीं हो पाये हैं, वह जल्द चुनाव कार्यक्रम तथा मतदाता सूची सत्यापन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड संशोधित नियमावली 2014 के चैप्टर-4 के नियम 40 के अनुसार मतदान सम्पन्न होने के उपरान्त मतदाता सूची एवं कुल मतदाता, जिनके द्वारा मतदान किया गया है, का लिखित विवरण पर्यवेक्षकों एवं चुनाव अधिकारी द्वारा सत्यापित कर दस दिन के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके बाद बार काउंसिल द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी। बार काउंसिल के पत्र जारी होने के बाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो हो गई है। राज्य बार काउंसिल के अधीन 52 जिला, तहसील व उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन हैं और करीब 15 हजार अधिवक्ता बार काउंसिल में पंजीकृत हैं।