आशंका के आधार पर तहसीलदार का तबादला नहीं
नैनीताल।नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में पक्षपात किये जाने की संभावना को देखते हुए हरिद्वार मुख्य के तहसीलदार शालिनी मौर्या का स्थान्तरण किये जाने की मांग को लेकर हरिद्वार मुख्य से चुनाव लड़ रहे बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चरण सिंह की याचिका के मामले पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि तहसीलदार पर केवल सम्भावनाओं के अनुसार पक्षपात करने की आशंका जताई है और केवल आशंका के आधार पर स्थान्तरण नहीं किया जा सकता इसलिए याचिका पोषणीय नही है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई । कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद याचिका को निस्तारित कर दी हज।याचिकाकर्ता के अनुसार वे काफी समय से हरिद्वार मुख्य तहसील के तहसीलदार का स्थान्तरण की मांग कर रहे हैं । अभी वे वे सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं और उनके इस पद पर रहते निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न होने में आशंका है इसलिये उन्हें स्थान्तरित किया जाए । कोर्ट ने कहा कि तहसीलदार के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं और केवल सम्भावनाओं को आधार नहीं माना जा सकता।इसलिए याचिका पोषणीय नही है।