शौचालय, सीसी रोड, नालो के आवंटित धनराशि के मामले में सरकार से छ हफ़्तों में मांगा जवाब
नैनीताल:::: हाईकोर्ट ने पूना कोट जिला अल्मोडा में वर्ष 2014 से 19 तक मनरेगा स्वच्छता योजना के तहत सरकार की ओर से शौचालय, सीसी रोड, नालों व अन्य कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का आवंटन उपयुक्त तरीके से नहीं किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पूना कोट जिला अल्मोडा निवासी त्रिलोक सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिक दायर कर कहा था कि पूना कोट जिला अल्मोडा में वर्ष 2014 से 19 तक मनरेगा स्वच्छता योजना के तहत सरकार की ओर से शौचालय, सीसी रोड, नालों व अन्य कार्यों के लिए आवंटित की गई थी। याचिका में कहा कि ग्राम प्रधान द्वारा उस धनराशि का आवंटन उपयुक्त तरीके से नहीं किया गया। याचिका में यह भी कहा कि कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और कुछ व्यक्ति स्थान में उपस्थित नहीं थे उनके नाम पर भी धनराशि ली गई।