रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी पर हाई कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार समेत केंद्र व राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मांगा चार हफ़्तों में जवाब

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नैनीताल::::::::: उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी 2021 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड , केंद्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेस करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे मातृसदन हरिद्वार ने जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार की रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी 2021 को चुनोती दी है। जनहित याचिका में कहा गया है कि रिवर ड्रेजिंग पॉलसी की आड़ में राज्य सरकार नदियों से माइनिंग कर रही है। जिसकी वजह से नदियो में अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है। रिवर ड्रेजिंग पॉलसी में यह व्यवस्था की गई है कि जिस नदी का ड्रेजिंग किया जाना है उसका पहले सर्वे किया जाएगा। कितना खनन किया जाएगा जिससे कि नदी का बहाव दुरस्त हो सके। खनन में जितना माल निकलेगा उसे नदी के किनारों में इक्कठा किया जाएगा। इस माल का परिवहन नही किया जाएगा। अगर सरकार इसका व्यवसायिक रूप से उपयोग करती है तो उसे पहले केंद्र सरकार की अनुमति ली जानी आवश्यक है। लेकिन सरकार रिवर ड्रेजिंग की आड़ में इसका व्यवसायिक उपयोग कर रही है। इसलिए इस पॉलसी पर रोक लगाई जाए। यह माननीय उच्च न्यायलय के पूर्व में दिए गए आदेश के विरुद्ध भी है।

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