एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया

नैनीताल l बुधवार को जिला बाल संरक्षण ईकाई, देहरादून द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख व संरक्षण ) अधिनियम, 2015, सम्बंधित नियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 यथा संशोधित, 2022 पर विभिन्न हितधारकों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन नगर निगम, देहरादून के मीटिंग हाल में किया गया।
इस प्रशिक्षण के मुख्य अतिथि मा० जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्री प्रदीप पंत जी के द्वारा दीप प्रज्जवलित कर प्रशिक्षण का शुभारम्भ किया गया तथा प्रतिभागियों को उक्त प्रशिक्षण का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में श्रीमती संगीता गौड़, सहायक निदेशक ट्रेनिंग एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रिन फॉउण्डेशन, नई दिल्ली एवं कैलाश सत्यार्थी फाउन्डेशन, नई दिल्ली के श्री बबन प्रकाश द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों आदि के बारे में प्रतिभागियों / सभी हितधारकों को विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। श्री हर्ष यादव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के द्वारा उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013, उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित / उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020, किशोर न्याय व्यवस्था में पुलिस की भूमिका के सम्बंध में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों, बालकों के हित में उठाए जा रहे कदमों एवं अभियानों के सम्बंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण में अपर नगर आयुक्त श्री वीर सिंह बुधियाल, मुख्य स्वास्थ्य विकास अधिकारी, नगर निगम श्री अविनाश खन्ना, उप-नगर आयुक्त श्री एस० पी० जोशी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रीमती मीना बिष्ट, बाल कल्याण समिति, किशोर न्यायबोर्ड के सदस्य, समस्त थानों के विशेष किशोर पुलिस एकक के सदस्य, विभिन्न बालकों के हित में कार्य करने वाले एन० जी० ओ० के प्रतिनिधि, एवं विभिन्न राजकीय गृहों के अधीक्षक/अधीक्षिकाओं द्वारा उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया ।

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