आयुक्त ने एस०के० फाईनेन्स कंपनी को प्रकरण का निस्तारण करने हेतु 03 दिन का समय दिया है

हल्द्वानी l हरीश गोस्वामी, निवासी खुर्पाताल, तहसील व जिला नैनीताल द्वारा आयुक्त/सचिव मा0 मुख्यमंत्री दीपक रावत के समक्ष शिकायती पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि उनके द्वारा एस०के० फाईनेंस कम्पनी, हल्द्वानी से वर्ष 2022 में बस के लिए ऋण लिया गया था जिसकी किस्ते नियमित रूप से दे रहे थे परन्तु मात्र 02 माह की किस्त जमा न करने के कारण कंपनी द्वारा बस को अपने कब्जे में लेने उपरान्त विक्रय भी कर दिया गया। कंपनी ने श्री गोस्वामी से दो ब्लैंक चैक भी लिये गये हैं। श्री गोस्वामी के विरूद्ध अप्रैल, 2022 में चैक बाउन्स का केस भी लगाया गया है। अभी पैसे की मांग भी की जा रही है।
दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत आयुक्त श्री रावत ने एस०के० फाईनेन्स कंपनी को प्रकरण का निस्तारण करने हेतु 03 दिन का समय दिया गया है। निर्देशित किया गया कि निर्धारित समयान्तर्गत प्रकरण का निस्तारण न होने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

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