अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत निस्तारित प्रकरणों के तहत 11 व्यक्तियों के अलग-अलग जुर्माने धनराशि के तहत कुल रु०- 2,35000 ( दो लाख पैतीस हजार रुपए) का जुर्माना लगाया
नैनीताल 1अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत निस्तारित प्रकरणों के तहत 11 व्यक्तियों के अलग-अलग जुर्माने धनराशि के तहत कुल रु०- 2,35000( दो लाख पैतीस हजार रुपए) का जुर्माना लगाया। जनपद अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर बिना लाइसेंस के खुले में मछली की बिक्री करना, प्रतिष्ठान में खाद्य सामग्री खुले में रखने धूल, मिट्टी, मक्खी, किट इत्यादि के रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं होने, प्रतिष्ठान में एक्सपायर खाद्य सामग्री पाए जाने व उनका उपयोग करने, बिना लाइसेंस के मानक उपयोग हेतु खाद्य कारोबार करने आदि अन्य आधार पर 2,35000 का जुर्माना लगाया गया है। जिसमें
दीप चन्द्र जोशी पुत्र स्व० एन०डी० जोशी, निवासी खैरना चौराहा, मेन मार्केट-खैरना, पो० गरमपानी, को 15,000 रुपये,प्रसादी लाल पुत्र नेतराम, गांधीनगर वार्ड नं० 1. हल्द्वानी, जिला नैनीताल को 20,000, सागर पॉज (मैनेजर) व नोएल फिलिप्स (नोमिनी) न्यू दिल्ली वाईएमसीए, वाईएमसीए कैंपसाइट कम प्रोग्राम सेंटर, सत्ताल, प. ओ. मेहरागांव, नैनीताल को 20,000, कमल नाथ पुत्र लालू सिंह 20,000 (प्रो०/मालिक) मै० कमल नाथ ढाबा, हाईकोर्ट रोड, मल्लीताल, नैनीताल,निवासी चौधरी निवास एशडेल कम्पाउण्ड सूखाताल, मल्लीताल नैनीताल को 20000, महेश कुमार रस्तोगी पुत्र स्व० बालकृष्ण रस्तोगी (प्रा०/मालिक) मै० रस्तोगी जलपान गृह टीस्टॉल, भवानीगंज (भगत सिंह चौक) रामनगर जिला नैनीताल। निवासी गिहार बस्ती भवानीगंज-रामनगर जनपद नैनीताल को 25,000, दया किशन पुत्र जीवन लाल निवासी वार्ड न0-17 कन्जापडाव, रामनगर जिला नैनीताल को 20,000,मो. शमी पुत्र मो. अहमद वार्ड नं0-20, सिरौली कला उधमसिंह नगर एवं मो. जफर, मै. जफर फिश शॉप, मेन बाजार ज्योलीकोट, नैनीताल को 20,000, मुनीर कुरैशी, मे. सकलैनी चिकन एवं मटन शॉप, मेन बाजार ज्योलीकोट, नैनीताल को 20,000, अर्चित सती पुत्र श्री जगदीश चन्द्र सती निवासी 6/82 तल्ला गोरखपुर-1. हल्द्वानी जिला नैनीताल। मै० सती मिष्ठान भण्डार, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को 25000, तेज प्रकाश मंगल पड़ाव बरेली को 25000, एवं गौरव गैड़ा निकट कृष्णा हॉस्पिटल व अर्जुन सिंह महरा सुभाष नगर हल्द्वानी को 25000 रुपये को अर्थदंड लगाया गया है।







