भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार 01 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटायुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

नैनीताल l भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार 01 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटायुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
जानकारी कि देते हुए अपर जिलाधिकारी/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी पी आर चौहान ने बताया कि पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत दिनांक 20 अगस्त, 2024 से निर्वाचक नामावली का घर-घर सत्यापन, मतदेय स्थलों, अनुभागों (ग्राम गली-मुहल्लों, वार्ड आदि) का पुनर्निधारण / पुनर्सीमांकन / पुनर्व्यवस्थापन तथा वर्तमान निर्वाचक नामावली में विभिन्न प्रकार की लॉजिकल त्रुटियों को ठीक करना आदि कार्य किया जा रहा है, ताकि आलेख्य निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार किया जा सके। बताया कि ऐसे नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हो, तो ऐसे भारतीय अर्ह नागरिक के नाम फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक अपने मतदेय स्थल के बीएलओ संबंधित तहसील / उप जिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय से नियमानुसार प्ररूप-6 पर नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो चस्पा करने के साथ-साथ अपने निवास स्थान एवं आयु से संबंधित दस्तावेज की प्रति भी संलग्न करनी अनिवार्य होगी। जबकि दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की तिथि 24 दिसम्बर तक जबकि निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को होगा। साथ ही किसी नाम को निर्वाचक नामावली से पृथक करने हेतु प्ररूप-7 के द्वारा (मृत / शिफ्ट मतदाताओं को) हटाया तथा प्ररूप-8 द्वारा मतदाता सूची में दर्ज नाम को निर्वाचन क्षेत्र के भीतर तथा निर्वाचन क्षेत्र के बहार शिफ्ट करवाया जा सकता है। प्ररूप-6क द्वारा प्रवासी (NRI) भारतीय अपना नाम पासपोर्ट में अंकित पते पर मतदाता सूची में दर्ज व प्ररूप-6ख द्वारा मतदाता अपने आधार को मतादा सूची से लिंक करवा सकते।
किसी निर्वाचक को अपने निवास स्थान से मतदेय स्थल तक पहुँचन में 02 किमी0 से अधिक पैदज दूरी तय करनी पड़ती है तो ऐसे निर्वाचकों के लिए उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित करने में विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार वर्तमान में किसी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से अधिक हो गई है तो मतदेय स्थल को विभाजित कर उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान मतदेय स्थल क्षतिग्रस्त होन एवं जीर्ण-शीर्ण होने की दशा में उसी क्षेत्र में उपयुक्त शासकीय भवन में मतदेय स्थल परिवर्तित किया जा सकता है। जनपद नैनीताल के समस्त संभ्रान्त नागरिकों, निर्वाचकों, गणमान्य व्यक्तियों, मा० जनप्रतिनिधियों तथा राजनैतिक दलों एवं युवाओं से अनुरोध है कि उक्त अवधि में अपने परिवार के अर्ह सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने तथा निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाए जाने में समय – समय पर अपना सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त किसी नाम को निर्वाचक नामावल में दर्ज करने, नाम को पृथक करने एवं किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने में किसी भी प्रकार की जानकारी / शिकायत / सुझाव हेतु इस कार्यालय के टोल फ्री न0-05942.1950 या 05942.235284 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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