चरस तस्करी में दो अभियुक्तों को 11-11 साल कठोर कारावास


नैनीताल l विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रीतू शर्मा की अदालत ने करीब तीन किलो चरस के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार देते हुए 11-11साल का कठोर कारावास व दोनों को दो लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर सात-सात माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह के अनुसार 15 मई 2017 को काठगोदाम थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी सहित पुलिस टीम गश्त पर थी और यात्री वाहनों को चेकिंग के मकसद से रोके रहे थे। दोपहर करीब ढाई बजे दो व्यक्ति नैनीताल की तरफ से सड़क के किनारे हाथ में थैले पकड़े हुए आते दिखायी दिए। काठगोदाम चौकी के आगे सड़क मोड़ पर अचानक पुलिस की चेकिंग देखकर सकपका गए। एकदम पीछे मुड़कर उसी रास्ते नैनीताल की ओर जाने लगे। शक होने पर आवाज देकर रूकने को कहा तो तेज कदमों से भागने लगे। पुलिस टीम ने तेज दौड़कर दोनों को गुरूद्वारे के पास से लगभग 50 मीटर की दूरी पर पकड़ लिया। पूछताछ में एक ने अपना नाम पूरन सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी पारस, पोस्ट ऑफिस ढोलीगांव, पट्टी, देवीधुरा चंपावत व दूसरे ने रमेश सिंह पुत्र जमन सिंह निवासी पारस निवासी उपरोक्त बताया। उन्होंने जानकारी दी कि उनके पास चरस है, जिसे पहाड़ से लाकर हल्द्वानी बेचने के लिए लाये थे। पुलिस ने चरस की नापतोल की तो एक के पास एक किलो 535 ग्राम व दूसरे के पास एक किलो 490 ग्राम थी। पुलिस ने इस मामले में 16 अगस्त 2017 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जबकि अभियोजन की ओर से एडीजीसी पूजा साह ने 17 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। बचाव पक्ष की ओर से भी दो गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस व अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सजा के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।

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