हाईकोर्ट ने दिए अहम निर्देश पालिका 20 प्रतिशत बढ़ाकर दी गई पार्किंगों में लगाई रोक

नैनीताल:::::::: उत्तरखण्ड हाई कोर्ट ने नगरपालिका नैनीताल द्वारा नगर क्षेत्र के सभी पार्किंगों का ठेका बिना टेंडर निकाले पुराने ठेकेदारों को 20 प्रतिशत बढाकर ठेका दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। नगर पालिका 20 प्रतिशत बढ़ाकर उन्ही ठेकेदारों को ठेका दिए जाने का कोई नियमावली पेश नही कर पायी। जिसके बाद कोर्ट ने दुबारा उन्ही ठेकेदारों को दी गई पार्किंग के ठेको पर रोक लगा दी।
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिना टेंडर निकाले उन्ही ठेकेदारों की दिए गए ठेकों की नियमावली पेश करने को कहा था। परन्तु नगर पालिका आज उसे पेश नही कर पाई।
आपकों बता दे अमरोहा यूपी निवासी अजय कुमार ने याचिका दाखिल कर कहा है कि नगरपालिका नैनीताल ने बिना टेंडर के चुंगी व पार्किंग का ठेका मनमानी से 20 प्रतिशत बढ़कर पुराने ठेकेदार को दे दिया है जो नियमो के विरुद्ध है। याचिका में कहा गया है कि इससे राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है क्योंकि कई लोग 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर टेंडर में प्रक्रिया में प्रतिभाग करते है। जिसका सीधा फायदा सरकार को होता आया है। याचिका में कहा गया कि यह उन लोगों के अधिकारों का भी हनन है जो इसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं। नगर पालिका बोर्ड ने 25 मार्च 2022 को बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि 20 प्रतिशत बढ़ाकर पुराने ठेकेदार को पार्किंगों का ठेका दिया जाएगा। याचिका में 25 मार्च के आदेश पर रोक लगाने के साथ टेंडर प्रक्रिया करने की मांग की है। याचिका में यह भी मांग की है कि ठेका शीघ्र निरस्त किया जाय और 1 अप्रैल से एक लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनसे वसूला जाय। याचिका में नगर पालिका, बीड़ी पांडे पार्किंग के ठेकेदार नरदेव शर्मा, फ्लैट्स मैदान पार्किंग के संचालक सचिन कुमार, लेक ब्रिज चुंगी के ठेकेदार उमेश मिश्रा को पक्षकार बनाया है।

यह भी पढ़ें 👉  गणेश की शोभा यात्रा में उमड़ी भीड़, देर शाम नैनी झील में गणेश की मूर्ति विसर्जित की गई

Advertisement
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Advertisement