ए आई बी ई परीक्षा पास कर चुके अधिवक्ता ही कर सकेंगे मतदान।

नैनीताल। जिला बार एसोसिएशन चुनाव में बी सी आई द्वारा आयोजित ए आई बी ई परीक्षा पास कर चुके अधिवक्ता ही बार एसोसिएशन चुनाव में मतदान कर सकेंगे मुख्य चुनाव अधिकारी नीरज साह व सह – चुनाव अधिकारी दीपक रुबाली ने बताया कि वर्ष 2009 के बाद विधि स्नातक व अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने वाले सभी अधिवक्ताओ को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित (ए आई बी ई) ऑल इंडिया बार परीक्षा पास करना अनिवार्य है जिसके बाद ही उन्हें बार चुनावो में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा। बताया कि अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने के दो साल तक बार द्वारा अस्थायी पंजीकरण की व्यवस्था है। कहा कि कई पूर्व व नए पंजीकृत अधिवक्ताओ द्वारा परीक्षा पास करने के बाद भी अभी तक अपने (सी ओ पी) सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बार एसोसिएशन में नही दिया गया है ऐसे अधिवक्ता मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नही ले सकेंगे सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि चार जून है जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

Advertisement
Advertisement
Ad
Advertisement
Advertisement