छात्र संघ चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को हाईकोर्ट से मिली राहत
नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने कोविड काल के कारण छात्र संघ चुनाव न लड़ सके प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का मौका देने हेतु दो वर्ष की छूट प्रदान करने के निर्देश दिते हैं । मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार कोरोना के चलते दो साल छात्र संघ चुनाव नहीं होने से चुनाव लड़ने की उम्र में छूट दिए जाने को लेकर एच एन बहुगुणा महाविद्यालय खटीमा के छात्र पारस अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी ।
छात्रसंघ महासचिव पद पर दावेदारी कर रहे पारस अग्रवाल को हाईकोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए कोरोना काल के चलते उम्र में दो साल की छूट का लाभ देने का आदेश कुलपति कुमाऊं विश्व विद्यालय और प्राचार्य खटीमा को दिया है। पारस 26 वर्ष उम्र होने की वजह से चुनाव से बाहर हो गया था, जबकि चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम उम्र 25 वर्ष होने चाहिए थी। जिस पर न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की अदालत ने पारस को चुनाव लड़ने में दो वर्ष की छूट के आदेश दिए है। साथ में इसे मिसाल के तौर पर हर जगह छूट देने को कहा।








