नगर पालिका परिषद भीमताल मे यातायात सुरक्षा, साइबर अपराध मे विधिका साक्षरता व जगरूकता शिविर का आयोजन किया गया

नैनीताल l उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल / जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल के द्वारा नगर पालिका परिषद भीमताल मे विधिका साक्षरता व जगरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर मे थानाध्यक्ष शिवराज सिंह बिष्ट द्वारा यातायात सुरक्षा मोटर वाहन अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्ण जानकारी देते हुए बताया की सड़क परिवहन, वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है। यह सड़क दुर्घटनाओं को कम करने, ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने और लापरवाह चालकों के लिए कड़े दंड (जुर्माना/सजा) लगाने के लिए बेहद जरूरी है। सड़क सुरक्षा सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम करने और घायलों को समय पर सहायता (गोल्डन आवर) पहुँचाने के लिए।अनुशासन सड़कों पर ट्रैफिक नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।अनिवार्य बीमा दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा मिलना।प्रदूषण नियंत्रण वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए मानदंड लागू करना है. शिविर मे सब इंस्पेक्टर गुरविंदर् कोर द्वारा साइबर अपराध के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्ण जानकारी दी गई. सचिव / शिविल जज सी0डी0 द्वारा शिविर मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलापो बारे में बताया गया तथा महिला प्रतिकार योजना, टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में विस्तार पूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई ,यदि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी तरह की कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्राप्त कर सकता है। शिविर मे अधिशासी अभिकारी राहुल कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष, यशवंत कुमार, नवाब खान पी0एल0वी सभासद अन्य मौजूद रहे l









