नवीन मंडी रुद्रपुर में चुनाव संबंधी गतिविधियों को 10 दिनों के भीतर करे निस्तारित
नैनीताल::: उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने रुद्रपुर की नवीन मंडी स्थल को आगामी विधान सभा चुनाव के लिए प्रशाशन द्वारा अपने कब्जे में लेने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने मामले को सुनने के बाद जिलाअधिकारी उधम सिंह नगर को निर्देश दिए है कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को दस दिन के भीतर निस्तारित करे। आपको बता दें कि किसान संगठन के सचिव अमनदीप की ओर से जनहित याचिका दायर कर इसे चुनौती दी गयी है। जनहित याचिका में कहा है गया है कि प्रशाशन ने आगामी विधान सभा चुनाव के लिए रुद्रपुर की नवीन मंडी स्थल को अपने कब्जे में लिया जा रहा है इस स्थल पर स्ट्रांग रूम बनाया जा रहा है और प्रशासन हर चुनाव में इस स्थल को अपने कब्जे में लेता आ रहा है। इस बार भी प्रसाशन ने नवीन मंडी की 20 दुकानों का अधिग्रहण कर 9 जनवरी 2022 तक खाली करने के आदेश दिए है। जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि इससे किसानों को दिक्कत होती है किसान अपनी फसल को कहां बेचेंगे। इस समय मटर, आलू ,गोभी, हरि सब्जी व अन्य फल सब्जी का सीजन चल रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से इस पर रोक लगाने को कहा गया ।