टैक्स के टेंडर घपले मामले में कोर्ट ने मसूरी पालिका ईओ को किया तलब

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::: आगामी 27 अप्रैल को रिकॉर्ड के साथ पेश होने के दिए आदेश

नैनीताल:::: मसूरी नगर पालिका के ईओ को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने मसूरी में लगाये जा रहे ईको टैक्स के टेंड़र में घपले के मामले में तलब किया है। हाईकोर्ट की जस्टिस शरद शर्मा की कोर्ट ने ईओ मसूरी को 27 अप्रैल को रिकार्ड़ के साथ पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल चौधरी टेडर्स ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि मसूरी नगर पालिका द्वारा कोलूखेत में ईको टैक्स वसूला जाता है याचिका में कहा गया है कि साल 2018 से ये ठेका पूराने ठेकेदार नवीन अग्रवाल को ही मात्र 2 प्रतिशत आवंटन कर दिया जा रहा है जब्कि टेंड़र या तो निकाला नहीं जा रहा या फिर निकाला जाता भी है तो निरस्त कर दिया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि इस अवैध टेंड़र को निरस्त किया जाए और पूरे मामले की जांच हो क्योंकि इसमें सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। याचिका में कहा गया है कि इसको लेकर उन्हौने पालिका से लेकर डीएम और सरकार को प्रत्यावेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई..याचिका में सरकार सचिव शहरी विकास नगर पालिका मसूरी निदेशक शहरी विकास को पक्षकार बनाया है।

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