गलत आंकड़े पेश करने के मामले में कोर्ट ने जरनल इन्सुरेंस कंपनी से चार सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

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नैनीताल::::: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैंसा किसानों को गलत आँकड़े पेश कर कम दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने एसबीआई जनरल इन्सुरेंस व एनसीएमएसएल कम्पनी से चार सप्ताह के भीतर जवाब पेस करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद कि तिथि नियत की है। आपकों बता दे नैनीताल निवासी अजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल जिले के 42 हजार 300 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत खरीफ की फसल का 2020 में एसबीआई जनरल इन्सुरेंस कम्पनी से बीमा कराया था।परन्तु डेटा उपलब्ध कराने वाली कम्पनी मुम्बई द्वारा गलत आँकड़े दिए गए जिसकी वजह से जिले के किसानों को फसल बीमा का बहुत कम पैसा दिया गया और किसी किसान को दिया ही नही गया। जब इसकी शिकायत पीएमओ से की गई तो यह मामला संसद में भी उठा। किसानों द्वारा एसबीआई जनरल इन्सुरेंस और कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही करने और किसानों को हुए नुकसान का पैसा दिलाये जाने की मांग जनहित याचिका में की है।

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