देहरादून में मास्टर प्लान के अनुसार कार्य नही करने पर HC ने मांगा जवाब 

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नैनीताल:::::: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने शहरी विकास नियोजन एक्ट में संशोधन किए बिना आवासीय क्षेत्र का भू-उपयोग व्यवसायिक करने की सरकार की उप समन विधि को चुनौती देती जनहित याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायमुर्ति मनोज कुमार और न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेस करने को कहा है।
आपकों बता दे देहरादून निवासी सेवानिवृत्त टाउन प्लानर एच सी घिल्डियाल ने उप समन विधि को चुनौती देते हुए कहा कि इस विधि के अनुसार एक शासनादेश के माध्यम किसी क्षेत्र विशेष का वन टाइम मेजर के नाम पर भू उपयोग बदलने की अनुमति दे दी जा रही है और आवासीय क्षेत्र का व्यवसायिक उपयोग की अनुमति दे दी जा रही है। जबकि अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग एक्ट के सेक्शन 30 के अनुसार बिना एक्ट में संशोधन किए किसी भी शहर के मास्टर प्लान में बदलाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

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