जलमग्न भूमि पर बने आईटी पार्क मामले में कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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नैनीताल::: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून स्थित सहस्त्रधारा के जलमग्न क्षेत्र को बंजर भूमि दिखा कर नगर निगम द्वारा आईटी पार्क व अन्य निर्माण कार्यो को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिलाधिकारी देहरादून, विकास प्राधिकरण सहित राज्य सरकार व नगर निगम से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने चार मई की तिथि नियत की है।
आपको बता दे देहरादून निवासी अजय नारायण शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून सहस्त्रधारा में प्रशासन द्वारा जलमग्न भूमि को बंजर भमि मर बदल कर वहाँ भारी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जिससे जल स्रोतों के सूखने के साथ ही पर्यावरण को खतरा पैदा हो रहा है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि जलमग्न भूमि को बंजर भूमि में परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार की अनुमति नही ली गई है जबकि भारत सरकार के 1989 के नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि भूमि परिवर्तन के लिए भारत सरकार की अनुमति लेना अनिर्वाय है।

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