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नैनीताल: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह की कोर्ट ने नैनीताल के प्रतिष्ठित शेरवुड कॉलेज में आठ साल पहले छात्र की मौत मामले में कॉलेज के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू, वार्डन रवि कुमार व सिस्टर पायल को लापरवाही का दोषी करार दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद तीनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है।
अभियोजन के अनुसार शेरवुड कॉलेज में अध्ययनरत शान प्रजापति 12 नवंबर 2014 को बीमार हो गया। उसकी हालत अधिक बिगड़ी तो हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया मगर रास्ते मे उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में शान की मां नीना श्रेष्ठ निवासी नेपाल की ओर से प्रधानाचार्य समेत अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। अभियोजन अधिकारी देवेंद्र मुनगली की ओर से अपराध साबित करने को 15 गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद प्रधानाचार्य, हॉस्टल वार्डन व सिस्टर को धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी करार दिया है।

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