विडोज होम को औने–पौने दाम बेचने पर अनिल डेविड और जॉनसन टी. जॉन को 3 वर्ष का कठोर कारावास
नैनीताल l विडोज होम के विवाद में द्वितीय अपर सेशन जज, नैनीताल ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी पाए गए अभियुक्त अनिल डेविड और जॉनसन टी. जॉन को 3 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10,000 आर्थिक दंड की सजा सुनाई। मामले के अनुसार, बी.डी. पांडे अस्पताल के समीप स्थित विधवा आश्रम को इन दोनों अभियुक्तों ने स्वयं को लखनऊ डायोसिस का ट्रस्ट डायरेक्टर बताकर औने–पौने दाम पर बेच दिया था। इस कृत्य से ट्रस्ट की संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा और धोखाधड़ी का स्पष्ट मामला सामने आया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ट्रस्ट की संपत्ति समाज और जरूरतमंदों के हित में होती है, इसलिए इसका अवैध हस्तांतरण एक गंभीर अपराध है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कठोर दंड देकर समाज को चेतावनी दी जानी चाहिए।