काशीपुर से नैनीताल में अवैध बिक्री हेतु लाए जा रहे 24 व्यवसायिक सिलेंडर जब्त

नैनीताल l काशीपुर से नैनीताल में अवैध बिक्री हेतु लाए जा रहे 24 व्यवसायिक सिलेंडर जब्त— कोतवाली मल्लीतल के द्वारा आज क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुरेन्द्र सिंह बिष्ट को सूचना दी गई कि मंगोली स्थित पुलिस चौकी मे रात्रि के समय नियमित चैकिग के दौरान कालधूँगी से नैनीताल की ओर आते हुए एक पिकअप वाहन को रोके जाने पर वाहन संख्या UK 04 CC 1896 में 24 कामर्शियल सिलेंडर पाए गए जिनके संबंध में चालक द्वारा बताया गया कि ये सिलेंडर नेहा इंडेन गैस एजेंसी काशीपुर से बेचने हेतु लाए गए हैं वाहन चालक नशे की हालत में प्रतीत होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से चौकी में खड़ा कराया गया । वाहन चालक दस्तावेज ढूंढने के बहाने मौके पर फरार हो गया । प्रकरण पर आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु सक्षम पुलिस अधिकारी और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक को आने हेतु सूचना प्रदान की गई । इस सूचना के क्रम में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुरेन्द्र सिंह बिष्ट और पूर्ति निरीक्षक गौरव जोशी मंगोली पुलिस चौकी पहुँचने पर हेम चन्द्र पंत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मल्लीतल, उप निरीक्षक प्रवीण कुमार कांस्टेबल अशोक कुमार और कांस्टेबल प्रदीप कुमार के साथ मिलकर उक्त वाहन की जाँच की गई तो वाहन में इन सिलेंडरों के संबंध में कोई भी दस्तावेज वाहन में नहीं मिले और वाहन चालक के दस्तावेज दिखाने के बहाने मौके से फरार हो जाने के कारण मामला और भी संदिग्ध हो गया ।व्यवसायिक गैस सिलिडेरों का बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन एवम वितरण करना शासन आदेशों के विपरीत है एवम एलपीजी गैस की कालाबाजारी को बढ़ावा देता है । व्यावसायिक एलपीजी सिलीडरो को अवैध वितरण हेतु लाने के दृष्टिगत वाहन चालक हितेश चंद्र पुत्र स्व श्री प्रकाश चंद्र, निवासी नैनीताल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५, की धारा ३/७ के अंतर्गत थाना मल्लीतल में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मौके पर जब्त सिलेंडरों को सुरक्षा की दृष्टि से कलेर गैस सर्विस को सुपुर्द कर दिया तथा वाहन को चौकी मंगोली में दाखिल कर दिया गया है। बता दें की उक्त वाहन को पूर्व में भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जब्त कर वाहन चालक उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है ।










