नैनीताल l उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अनुज कुमार संगल द्वारा यह अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एक योजना- नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 बनाई गई है।
सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति एवं क्रियाकलापों की घटनाएं आए दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रही हैं। उक्त का संज्ञान लेते हुए मा0 कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को उपरोक्त नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन, आम जनमानस मुख्यतः युवाओं को नशे से दूर रहने हेतु विधिक साक्षरता एवं सहायता कार्यक्रमों एवं संगोष्ठियों का आयोजन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन के समन्वय से नशामुक्ति/पुनर्वास केन्द्रों के मासिक निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में दिशानिर्देश निर्गत किए गए हैं।
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